2 सितंबर 2020 को राज्य मंत्रिमण्डल की बैठक में राज्य की नई पर्यटन नीति-2020 का अनुमोदन कर दिया गया है।
प्रदेश के पर्यटन विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण इस नई नीति में पर्यटन विकास के नीतिगत दिशा-निर्देश प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य पर्यटन सलाहकार समिति के गठन तथा नीति के समयबद्ध क्रियान्वयन, निगरानी एवं समीक्षा के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सम्बन्धित विभागों के सचिवों की राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति के गठन का प्रावधान किया गया है।
इस नीति में जिला कलेक्टरों की अध्यक्षता वाली वर्तमान जिला पर्यटन विकास समिति को अधिक कार्यकारी शक्तियां प्रदान की गई हैं।
यह समिति जिले के पर्यटन विकास सम्बन्धी सभी कार्यों के लिए जिम्मेदार होगी। पयर्टन विभाग राज्य में कौशल केन्द्रों के प्रशिक्षकाें के प्रशिक्षण के लिए राजस्थान आईएलडी कौशल विश्वविद्यालय के सहयोग से एक मास्टर ट्रेनर्स अकादमी स्थापित करेगा।
इसके अतिरिक्त निम्नलिखित अन्य प्रावधान भी सम्मिलित है,
इसमें पर्यटक सहायता बल को मजबूत किया जाएगा,
पर्यटन सेक्टर में स्टार्टअप के लिए स्वप्रमाणन को प्रोत्साहित किया जाएगा,
राज्य के पर्यटन को अन्तर्राष्ट्रीय मानचित्र पर उभारने के लिए पर्यटन विभाग द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय ब्रान्डिंग की अपनी मौजूदा नीति को पुनः विकसित किया जाएगा,
घरेलू पर्यटन को बढ़़ावा देने के लिए नई विपणन नीति आरम्भ की जाएगी।
राज्य में इससे पहले वर्ष 2007 तथा 2015 में टूरिज्म इकाई नीति तथा वर्ष 2010 में इको टूरिज्म नीति लागू की गई थी।